काम की बात: आधार से पैन लिंक करने का सबसे आसान तरीका, सिर्फ दो मिनट लगेगा

आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है, यानी इसके लिए आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम के तहत जुर्माना भी लग सकता है। आइए हम आपको आधार से पैन लिंक करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं....मात्र दो मिनट में ही आप अपने फोन से आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।

 

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