संपर्क : 7454046894
गैरकानूनी हो सकता है तीन महीने से पहले व्हाट्सऐप मैसेज डिलीट करना
आप अगली बार जब भी व्हाट्सऐप मैसेज प्राप्त करें तो उन्हें 90 दिनों से पहले ना डिलीट करें! बताया जा रहा है कि यह मैसेज आपको पुलिस को जरूरत लगने पर दिखाने भी पड़ सकते हैं। व्हाट्सऐप यूजर्स अगर ये मैसेज डिलीट करते हैं तो गैरकानूनी हो सकता है।
खबरों के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय इन्क्रिप्शन पॉलिसी से संबंधित एक ड्राफ्ट वेबसाइट पर डाला है। इस ड्राफ्ट के जरिए लोगों से सरकार के मिशन, रणनीति, उद्देश्यों और विनियामक ढांचे पर 16 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही इस ड्राफ्ट में ऐसी कई बातें और गाइडलाइंस मौजूद हैं जो व्हाट्सऐप यूजर्स को मुश्किल में डाल सकती हैं।
वेबसाइट पर डाली गई नई ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक, व्यवसाय करने वाली कंपनियां और उसके यूजर्स को इन्क्रिप्शन का इस्तेमाल भारतीय सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार ही करना होगा। इसके साथ ही ड्राफ्ट में यह भी है कि इनक्रिप्टेड संदेश मिलने के तीन महीनों तक यूजर्स को उसे खुद के पास सेव करके रखना होगा। इसके बाद अगर भविष्य में कोई पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसी इन संदेशों को मांगती हैं तो उन्हें उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
मालूम हो कि इन्क्रिप्शन के जरिए से ही किसी मेल, साधारण डाटा, मैसेज को एक अलग भाषा में सेव किया जाता है। इसको अन्य भाषा में इसलिए सेव किया जाता है ताकि कोई आधिकारिक व्यक्ति इन मैसेज को पढ़ ना सके।